एन.के.मिश्रा
लखीमपुर खीरी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज आलोक सिह व करुणेश सिंह पंवार ने लखीमपुर के संकटादेवी मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के नगरपालिका के निर्णय को स्टे कर दिया है। मिससेलेनियस याचिका 74 / 201 की अर्जेंट हियरिंग में यह निर्णय आया है। यह याचिका आशुतोष गुप्ता सहित तीन ब्यापारियों ने की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नगर पालिका ने 88 ब्यापारियों को नोटिस दी है कि रोड 45 फिट चौड़ी है।
इस पर हुए निर्माण गिराए जाएंगे। जब कि सड़क रिकार्ड में कम चौड़ी है। हाईकोर्ट ने इओ नगरपालिका लखीमपुर से कहा है कि आदेश मिलने के एक महीने में सड़क की चौड़ाई की अधिकृत रिकार्ड से पुष्टि करें तब तक कोई ध्वस्तीकरण न हो।