एन.के.मिश्रा
लखीमपुर खीरी। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगारों व रु. 15000.00 से कम मासिक कमाई करने वालों के लिए वरदान साबित होगी। यह योजना उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी इससे निश्चित् हीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जीवन स्तर ऊॅचा होगा। गरीब परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं हैं और गैर सरकारी कंपनियों व खेतिहर मजदूर के रुप में काम करते हैं वह अपने परिवार का जीवकोपार्जन आसानी से कर सकेेंगे व ऐसे असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय रु. 15000.00 व उससे कम हैं, आयु 18 से 40 वर्ष हैं तथा बैंक में बचत खाता और आधार कार्ड हैं, वह सभी इस योजना के पात्र होंगे। ऐसे श्रमिकों की ओर से अपनी आयु के अनुरुप योजना में निर्धारित मासिक अंशदान जमा कराने पर केन्द्र सरकार की ओर से बराबर धन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे सभी श्रमिक अपना पंजीयन काॅमन सर्विस सेंटर द्वारा ऑनलाइन करा सकते हैं। पात्रों से अपील हैं कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराकर उक्त योजना का लाभ उठाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे लोग जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत् न हो अथवा ई0पी0एफ0, एन0पी0एस0, ई0एस0आई0सी0 का सदस्य न हों, आयकरदाता न हो वह इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना मे पंजीकरण निकटतम जनसुविधा केंद्र पर करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता की छायाप्रति, मोबाइल नम्बर या ई0मेल0 (कोई भी हो), पति-पत्नी व नामिनी आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रमिकों, गृह आधारित कर्मकार जैसे घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, सर पर बोझा उठाने वाले, ईट-भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, सन्निर्माण श्रमिक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़़ी, सहायिका, आशा कार्यकर्ती सहित वह सभी जो रु. 15000.00 प्रतिमाह से कम मानदेय पाते है व इस योजना के पात्र होंगे जिन्हें रु. 3000.00 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद रु. 3000.00 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यह योजना कामगारों के लिए हैं इस योजना में 18 साल की उम्र वालों की प्रतिमाह रु. 55.00 रुपये तथा 40 साल के व्यक्ति को प्रतिमाह रु. 200.00 की रकम जमा करनी होगी जबकि 29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुड़ने के लिए रु. 100.00 प्रतिमाह जमा करना होगा। यह पैसा 60 वर्ष की उम्र तक देना होगा। आप जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेंगी। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों व बीडीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित श्रमिकों, रसोइयों, आगनबाडी कार्यकत्रियों, मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण करायें।
बैठक के दौरान मुख्य विकस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी व सभी अन्य समस्त जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।