एन.के.मिश्रा
लखीमपुर खीरी। सचिव/सिविल जज व०प्र० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप चौधरी ने माइक्रो लोक अदालत की जानकारी दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश शिव शंकर प्रसाद के निर्देशानुसार जनपद में लघु फौजदारी वादों को सुलह समझौते एवं संस्वीकृति के आधार पर निस्तारित करने हेतु 18 अक्टूबर रविवार को माइक्रो लोक अदालत का आयोजन प्रातः 11:00 बजे से दीवानी न्यायालय के मुख्यालय लखीमपुर खीरी एवं वाहय न्यायालय मोहम्मदी में होगी।
उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित लघु फौजदारी के वादों को सुलह समझौते एवं संस्वीकृति के आधार पर निस्तारण किया जाना है। लोक अदालत की तिथि को जिला जजी खीरी की सुरक्षा समिति तथा संबंधित न्यायालयो द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए न्यायालय परिसर को सैनिटाइजेशन के साथ साथ माननीय न्यायालय परिसर में एक स्थान पर अथवा न्यायालय कक्ष में अधिक संख्या में लोग एकत्रित न हो। उनमें आवश्यक सामाजिक दूरी बनी रहे तथा बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश ना होने के संबंध में पूर्ण निगरानी के साथ निस्तारण कार्य किया जाएगा।