एन.के.मिश्रा
लखीमपुर खीरी । जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2015 के सामान्य निर्वाचन के उपरांत नगरीय निकायों के सृजन एवं सीमा विस्तार के फल स्वरुप प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाडो) का आंशिक परिसीमन किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आंशिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के निर्धारण के संबंध में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आपत्तियां जिला पंचायत कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएंगी। साथ ही निर्धारित अवधि में प्राप्त उपरोक्त समस्त स्तर की आपत्तियों का निस्तारण उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण हेतु उनकी अध्यक्षता में गठित समिति में सीडीओ, अपर मुख्य अधिकारी सदस्य होंगे, वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
उन्होंने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आंशिक वार्डों के निर्धारण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करने, उनके निस्तारण और प्रकाशन आदि के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 04 दिसंबर से 11 दिसंबर के मध्य (वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर) ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाएगा। 12 दिसंबर से 21 दिसंबर के मध्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वालों की प्रस्तावित सूची तैयार कर उसका प्रकाशन किया जाएगा। 22 दिसंबर से 26 दिसंबर के मध्य प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 27 दिसंबर 2020 से 02 जनवरी 2021 तक क्रमांक 3 पर आपत्तियों का निस्तारण, 03 जनवरी 2021 से 6 जनवरी 2021 तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार जहां राजस्व ग्राम की आबादी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से विभाजित हुई है वहां से इस ग्रामीण आबादी का श्रेणी वार (एससी,एसटी,ओबीसीवर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) निर्धारण जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस कार्य हेतु उक्त समिति में संबंधित उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को भी समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा। निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक : 17 नवंबर 2020 द्वारा विकासखंड निघासन की ग्राम पंचायत निघासन नगर पंचायत में समाहित हो जाने के फल स्वरुप समाप्त कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी निघासन द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार ग्राम पंचायत निघासन की समस्त जनसंख्या 15683 नगर क्षेत्र में समाहित हो गई है तथा रकेहटी की कुल जनसंख्या 12510 में 8757 नगर क्षेत्र में समाहित हो गई है। शेष 3753 ग्रामीण क्षेत्र में है। अस्तु ग्राम पंचायत रकेहटी अस्तित्व में है। निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक : 10 मई 2019 द्वारा विकासखंड मोहम्मदी का वनग्राम देवीपुर राजस्व ग्राम घोषित हो जाने के कारण उसको निकटवर्ती ग्राम पंचायत मौठीखेड़ा में सम्मिलित कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम देवीपुर की जनसंख्या 581 है, जो अनुसूचित जाति है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्तनुसार उक्त समिति में उप जिलाधिकारी निघासन एवं प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निघासन को समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।