सांंकेतिक चित्र
बिना मास्क थूकने पर 221 लोगों से,बाइक की पिछली सीट पर यात्रा करने पर 127 वाहनो से
चिन्टू खान
गौरा चौकी,गोण्डा। कोरोना महामारी के तहत उत्तर प्रदेश महामारी विनियमावली 2020 के तहत थाना खोडारे पुलिस के द्वारा की गई साप्ताहिक कार्रवाई में धारा 188 के तहत 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।
धारा 15 (3) के तहत बिना मास्क व सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 221 व्यक्तियों से 22.200 का जुर्माना किया गया ।धारा 15(4) के तहत 192 व्यक्तियों से 23.900 का जुर्माना किया गया । धारा 15 (5) के तहत दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा करने पर 127 वाहन से 31.750 रुपए का जुर्माना किया गया प्रभारी निरीक्षक खोडारे प्रमोद कुमार सिंह ने बताया की कोरोना महामारी अधिनियम के तहत 15 जून से 22 जून तक कुल मिलाकर 77 हजार 850 रूपये का जुर्माना किया गया है।